झारखंड राशन कार्ड में किसी नए परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने (Add Family Member) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आवेदन जमा करने के बाद आपको JHPDS की ओर से एक SMS प्राप्त हो सकता है। इस मैसेज में बताया जाता है कि आपका आवेदन अभी लंबित (Pending) है और इसे पूरा करने के लिए जन वितरण प्रणाली (PDS) के राशन डीलर के पास जाकर e-KYC कराना अनिवार्य है।
यदि निर्धारित समय के अंदर e-KYC पूरा नहीं कराया जाता है, तो आपका आवेदन (Rejected) किया जा सकता है।
JHPDS के मैसेज का मतलब
प्रिय राशन कार्डधारी, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी ऑनलाइन PDS दुकान पर जाकर अपने लंबित Add Family Member आवेदन का e-KYC पूरा करवा लें। अन्यथा 15 दिनों के बाद आपका लंबित आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

इसका सीधा मतलब है कि केवल ऑनलाइन आवेदन करना काफी नहीं है। आवेदन को पूरा करने के लिए e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
e-KYC क्यों जरूरी है
झारखंड सरकार e-KYC के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि जिस व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा रहा है, उसकी पहचान सही है। इससे फर्जी नाम जोड़ने की संभावना कम होती है और पात्र परिवारों को ही राशन का लाभ मिलता है।
e-KYC कहां कराएं
आप अपने नजदीकी PDS राशन डीलर के पास जाकर e-KYC करवा सकते हैं। कई मामलों में किसी भी ऑनलाइन PDS दुकान पर यह सुविधा उपलब्ध होती है।
e-KYC के लिए क्या ले जाएं
- राशन कार्ड
- आवेदन की ACK कॉपी
- आधार कार्ड
- जिस सदस्य का नाम जोड़ा जा रहा है, ( उसका फिंगर देना होगा )
आवेदन की स्थिति देखने के लिए झारखण्ड राशन कार्ड की ऑफिसियल पोर्टल visit
e-KYC नहीं कराने पर क्या होगा
यदि JHPDS द्वारा दिए गए समय (जैसे 15 दिन) के भीतर e-KYC पूरा नहीं कराया जाता है, तो Add Family Member का आपका आवेदन Reject किया जा सकता है। इसके बाद आपको दोबारा नया आवेदन करना पड़ सकता है।
निष्कर्ष
यदि आपने झारखंड राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ने के लिए आवेदन किया है और JHPDS का e-KYC वाला SMS प्राप्त हुआ है, तो इसे नजरअंदाज न करें। जल्द से जल्द अपने नजदीकी PDS डीलर के पास जाकर e-KYC पूरा करा लें, ताकि आपका आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकृत हो सके और नए सदस्य का नाम राशन कार्ड में जुड़ जाए।










